अंबेडकरनगर । फार्मर रजिस्ट्री किसानों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।फार्मर रजिस्ट्री के लिए गांव गांव कैंप लगाया जा रहा है। इसकी शुरुआत आठ जुलाई से हो गई है।फार्मर रजिस्ट्री के बगैर किसानों को किसान सम्मान निधि की 19 वीं किस्त नही मिलेगी ।
आधार सीडिंग और ई केवाईसी कराने के बाद किसानों को अब फार्मर रजिस्ट्री करानी पड़ेगी।नई व्यवस्था लागू होने के बाद किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि फार्मर रजिस्ट्री के बाद ही मिलेगी।किसानों को 30 सितंबर तक फार्मर रजिस्ट्री कराना होगा। 1 अगस्त से इसका दूसरा चरण प्रारंभ होगा तब किसान किसी भी जनसेवा केंद्र से अपना फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं।फार्मर रजिस्ट्री के लिए कृषि विभाग ने तैयारी कर ली है।
फार्मर रजिस्ट्री के लिए इन अभिलेखों की पड़ेगी जरूरत..
फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए किसानों को अपना मूल आधार कार्ड ले जाना होगा।किसान का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है।आधार में जो नंबर लिंक होगा उसे अपने साथ लाना होगा।किसानों को अपनी पूरी खतौनी लाना होगा।
उप कृषि निदेशक अश्वनी कुमार ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री से ऐसा कार्ड बनेगा जिसमे किसानों का सारा विवरण होगा। केसीसी या अन्य किसी सुविधा के लिए किसानों को भाग दौड़ नही करनी पड़ेगी।इस कार्ड के बाद सरकार को भी किसानों के हितों से संबंधित योजनाओं को बनाने और लागू करने में आसानी होगी।